सूचना का अधिकार अधिनियम

 

सूचना का अधिकार अर्थात Right To Information

सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार | भारत जो की एक लोकतंत्र है  यह अपने अपने नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को जानने का हक़ प्रदान करता है | और हर ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करता है जो लोगो से जुडी हुई होती है ।

 

2005 में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी।

 

अधिनियम भारत के लोगों को किसी भी सरकारी रिकॉर्ड या फ़ाइल तक पहुँचने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत किसी भी नागरिक एक लोक प्राधिकरण से जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। यह जानकारी 30 दिनों के भीतर तुरंत एक प्रदान किया जाना है।

 

 

सभी प्रशासनिक इकाइयों में, वहाँ सार्वजनिक सूचना अधिकारी, जिनका काम इस अधिनियम के तहत मांगे गये जानकारी के अनुरोध को पूरा करना है ।